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मोदी सरनेम केस (Modi surname case) : राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सुप्रीम कोर्ट से लगेगा झटका या मिलेगी राहत? कल की सुनवाई से पहले जानें दोनों पक्षों का जवाब

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मोदी सरनेम (Modi surname) पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मिली सजा के निलंबन पर शुक्रवार (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। मोदी सरनेम (Modi surname) वाली अपनी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की है।

याचिका में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि वह दोषी नहीं हैं।

बीजेपी नेता की याचिका पर मिली सजा बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ उनकी इस टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था कि ”सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?” ये टिप्पणी पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की थी।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने माफी मांगने से किया मना, बताई वजह शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि पूर्णेश मोदी ने अपने जवाब में उनके लिए ‘अहंकारी’ जैसे ‘निंदात्मक’ शब्दों का इस्तेमाल केवल इसलिए किया, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने हलफनामे में कहा, ”याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रभावों का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, माफी मांगनी होती तो बहुत पहले हो चुका होता”।

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