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ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) : हाई कोर्ट ने दी ASI सर्वे की अनुमति, अब SC में होगी लड़ाई

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ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) : हाई कोर्ट ने दी ASI सर्वे की अनुमति, अब SC में होगी लड़ाई
ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) : हाई कोर्ट ने दी ASI सर्वे की अनुमति, अब SC में होगी लड़ाई

वाराणसी के ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) जारी रहेगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया। इसके साथ ही सर्वे कराने का जिला अदालत का आदेश बहाल हो गया है। अब ASI की टीम किसी भी वक्त परिसर पहुंच सकती है और सर्वे का काम शुरू कर सकती है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वह फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, इलाहाबाद HC ने कहा है कि ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को HC ने बरकरार रखा है।

आगे क्या होगा

मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका करेगा, जिस पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष 1-2 दिन में याचिका दायर कर सकता है। इस बीच, मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि जब तक SC में सुनवाई नहीं होती, सर्वे न हो। हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट मे कैविएट दाखिल करने का जा रहा है, ताकि सर्वे बाधित ना हो। ASI की सर्वे टीम कभी भी वाराणसी पहुंचकर काम शुरू कर सकती है।

पुलिस अधिकारी ज्ञानवापी (Gyanvapi) पहुंच चुके हैं और बंदोबस्त किए जा रहे हैं।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “मैं फैसले का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि एएसआई सर्वेक्षण के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी और ज्ञानवापी (Gyanvapi) मुद्दा सुलझ जाएगा।“

बता दें, वाराणसी के जिला जज ने 21 जुलाई को मंदिर पक्ष की अर्जी पर ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर में वुजूखाना व शिवलिंग छोड़कर अन्य क्षेत्र के एएसआई सर्वे का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 26 जुलाई तक रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी।

कोर्ट में 27 जुलाई को एएसआई ने फिर साफ किया कि सर्वे से निर्माण को कोई नुकसान नहीं होगा। साइंटिफिक सर्वे में अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल होगा। अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने इस संबंध में दाखिल हलफनामे को उद्धृत किया था।

एक और जनहित याचिका, ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर सील कर गैर हिंदुओं का प्रवेश रोका जाए

इस बीच, वाराणसी स्थित पूरे ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर को सील कर वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है याचिका में कहा गया है कि पूरे ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर को सील किया जाए, ताकि एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान प्राप्त श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर के अवशेष पर उकेरे गए हिंदू प्रतीक चिह्नों जैसे त्रिशूल, स्वास्तिक व अन्य हिंदू प्रतीक चिह्न व मंदिर के अवशेषों को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई की उम्मीद है।

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