हाईकोर्ट ने कैंडिडेचर को रिजेक्ट नहीं करने के दिए आदेश,जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने दिए आदेश, कमलेश कुमार मीणा व अन्य अभ्यर्थियों ने दायर की याचिका, याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट रघुनंदन शर्मा ने की पैरवी, कहा- 82 और 82.5% अंक प्राप्तकर्ताओं के जारी नहीं हुए REET क्वालिफाइड प्रमाण पत्र, हाईकोर्ट के आदेश से याचिकाकर्ताओं ने भर्ती में किया था आवेदन, याचिका हाईकोर्ट में लंबित है एवं अभी तक जारी नहीं हुए हैं प्रमाण पत्र, अब दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रमाण पत्र के बिना याचिकाकर्ता हो जाएंगे भर्ती से बाहर, अब मामले की अगली सुनवाई होगी 13 जुलाई को।
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