
रद्द किया रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का त्रिपुरा हाई कोर्ट का निर्णय, गत दिनों हाईकोर्ट ने दिया था निर्णय, त्रिपुरा सरकार को आंगनबाड़ी वर्कर्स (Anganwadi workers) की आयु 60 से 65 वर्ष करने का निर्णय, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हाई कोर्ट का निर्णय, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने खारिज किया हाई कोर्ट का निर्णय।
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