भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 224 में राष्ट्रपति ने दिनांक 15.05.2023 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा श्री धर्मेश शर्मा, न्यायिक अधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति, उनके द्वारा कार्यालय का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
भारतीय संविधान (Indian Constitution) के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए
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