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मुख्तार को 10, अफजाल को 4 साल की सजा, गैंगस्टर केस में कोर्ट का फैसला

2 साल या अधिक की सजा होने पर अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जा सकती है

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को लेकर गाजीपुर की अदालत में सुनवाई जारी है गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है और पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह चौथा मामला है, जिसमें मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया गया है। वहीं, अदालत ने सांसद अफजाल को भी दोषी करार देते हुए 4 साल सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की सुनवाई में जुड़ा जबकि अफजाल कोर्ट में पेश हुए।

क्या है पूरा मामला ?

उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित कृष्णानंद राय मर्डर और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद अंसारी भाईयों पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस केस में 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल, उनके भाई मुख्तार और बहनोई एजाजुल हक पर मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल का निधन हो चुका है।

पहले 15 अप्रैल को आना था फैसला

इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई थी। पहले इस केस में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन तारीख बढ़कर 29 अप्रैल कर दी गई। वहीं, इस मामले में 2012 में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था।

कृष्णानंद राय के बेटे ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष ने कहा कि मेरे पिता की 18 साल पहले हत्या हुई थी, लेकिन मुख्तार के खिलाफ हमारा संघर्ष 28 वर्षों का है। उन्होंने कहा, ‘आज का फैसला मेरी मां के लिए बहुत बड़ा है मेरी मां ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जीवन के 30 साल गंवा दिए।’

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