आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के बैंक खातों में इन्हें जमा कर सकते हैं, बशर्ते वे मौजूदा Know your customer (KYC) मानदंडों और अन्य प्रासंगिक वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं का पालन करें। इसके अलावा, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि जिन व्यक्तियों का किसी विशिष्ट बैंक में खाता नहीं है, वे 2000 रुपये के नोटों को बदलने के उद्देश्य से बैंक से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी बैंक शाखा में एक समय में 20,000 रुपये तक बदलवा सकते हैं।
2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने पर क्या शुल्क लगेगा?
एक्सचेंज के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यक्ति आज 23 मई, 2023 से शुरू होने वाली एक्सचेंज सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एक्सचेंज विंडो 30 सितंबर, 2023 तक खुली रहेंगी।
2000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिकतम संख्या क्या है?
व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। यह एक खाताधारक के लिए 4000 रुपये की दैनिक सीमा के साथ व्यापार प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से किया जा सकता है।
क्या वृद्ध नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रक्रिया है?
आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, और अन्य जो पैसे का आदान-प्रदान या जमा करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े।
2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने के संबंध में शिकायत कहां दर्ज कर सकते हैं?
सेवा संबंधी शिकायतों के मामले में, प्रभावित होने वाले व्यक्ति या ग्राहक शुरुआत में संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंक द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया या समाधान से संतुष्ट न होने पर व्यक्ति के पास, रिजर्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के तहत शिकायत दर्ज करने का विकल्प है। भारतीय रिजर्व बैंक के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (cms.rbi.org.in) के माध्यम से इसे दर्ज किया जा सकता है।
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